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प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के आवेदन आमंत्रित

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के आवेदन आमंत्रित
टोंक, 12 फरवरी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाय) योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के बीपीएल अथवा बीपीएल के समकक्ष, ग्रामीण क्षेत्र के 54 हजार 300 रुपये एवं शहरी क्षेत्र के 60 हजार 120 रुपये तक की आय वाले 18 से 65 वर्ष की आयु के बेरोजगार आशार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 50 हजार रुपये का आर्थिक सहायता का लाभ पात्र आशार्थियों को दिया जाना है।
राज. अनु. जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. टोंक के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि ऐसे आशार्थियों को आत्मर्निभर बनाने तथा इन्हंे अपना स्वरोजगार जैसे-पशु पालन, किराना स्टोर, जुता चप्पल शॉप, डेयरी व्यापार, सुअर पालन, हस्तशिल्प, ई-मित्र शॉप, हार्डवेयर शॉप आदि परियोजनाएं स्थापित कर उद्यमिता को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए आशार्थियों को दिया जाना है।
परियोजना प्रबंधक ने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के आशार्थी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति में,ं शहरी क्षेत्र के आशार्थी नगर परिषद, नगर पालिका एवं निगम में संपर्क कर निःशुल्क आवेदन प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए अनुजा निगम कार्यालय जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ, द्वितीय तल, टोंक से संपर्क किया जा सकता है।
ऋण परियोजना के आशार्थी आक्षेप की पूर्ति कर आवेदन पत्र सबमिट करें
अनुजा निगम द्वारा संचालित राष्ट्रीय निगम की विभिन्न ऋण परियोजनाओं के आशार्थी जांच में आक्षेप पाये गए आवेदन पत्रों को एसएसओ आईडी पर हस्तारित कर दिया गया है। परियोजना प्रबंधक ने बताया कि ऋण आशार्थी साक्षात्कार तिथि से पहले आवेदन पत्र में आक्षेपों की पूर्ति करें। साथ ही, ऋण लेने वाले आशार्थी साक्षात्कार तिथि को अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे। आशार्थी के उपस्थित नहीं होने पर उसके ऋण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

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