राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन हुआ।
टोंक, 24 दिसंबर।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। उपभोक्ता दिवस के अवसर पर विभागीय अधिकारियों सहित उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, वकील, किसान एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।
जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने उपभोक्ता अधिकार से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की और इस वर्ष की थीम उपभोक्ता आयोग में मामलों का प्रभावी निपटान पर प्रकाश डाला। उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि एवं अन्य आगंतुकों द्वारा विस्तृत विचार प्रकट किये गये। साथ ही उपभोक्ता अदालतों में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर बल दिया।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि हम सभी उपभोक्ता है, किसी वस्तु या सेवा में दोष होता है तो उसके लिए जिला राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता आयोग बने हुए है यहां पर हम सरल, सस्ता व त्वरित न्याय प्राप्त कर सकते है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत उपभोक्ता वस्तुओं में किसी तरह की खराबी या सेवा दोष के लिए इन आयोगों में शिकायत दर्ज करवा सकते है।
इसके लिए सरकार ने ई-दाखिल पोर्टल भी प्रारम्भ किया है। इस पर हम ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते है। उन्होंने बताया कि जिला आयोग में 50 लाख तक, राज्य आयोग में 2 करोड़ तक एवं इससे अधिक के मामले राष्ट्रीय आयोग में दर्ज कराए जा सकते है। अधिनियम में दोनों पक्षों की सहमति से भी उपभोक्ता विवादों का निराकरण किया जाता है।