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संभागीय आयुक्त के स्थगन आदेश और रेरा नियमों की उड़ी धज्जियां, नगर पालिका मालपुरा पर उठे गंभीर सवाल

संभागीय आयुक्त के स्थगन आदेश और रेरा नियमों की उड़ी धज्जियां, नगर पालिका मालपुरा पर उठे गंभीर सवाल

मालपुरा (टोंक)। नगर पालिका मालपुरा से जुड़े एक महत्वपूर्ण भूमि मामले में अजमेर संभागीय आयुक्त द्वारा जारी स्थगन (स्टे) आदेश के बावजूद कॉलोनाइजर द्वारा निर्माण कार्य जारी रखने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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जानकारी के अनुसार, नगर पालिका मालपुरा द्वारा आदेश क्रमांक न.पा.मा./90क/24-25/3754 दिनांक 24 फरवरी 2025 के तहत संबंधित भूमि को कृषि से गैर-कृषि प्रयोजन हेतु परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी। यह भूमि खसरा नंबर 70/1929, रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, बृजलाल नगर, दूदू रोड, मालपुरा स्थित है। इस आदेश के खिलाफ दिनेश चौधरी व अन्य बनाम मोहनलाल व अन्य की ओर से अपील दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि नगर पालिका का आदेश विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

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मामले की सुनवाई के बाद अजमेर संभागीय आयुक्त ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 (क) के तहत पालिका के आदेश पर स्थगन आदेश जारी करते हुए भूमि की यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। लेकिन संभागीय आयुक्त के स्पष्ट आदेशों के बावजूद उक्त भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण का कार्य जारी रहा। वहां सड़कों का निर्माण किया गया। सूत्रों के अनुसार कॉलोनाइजर ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट को रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन भी नही कराया है। नगर पालिका ने भी बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के कई भूखंडों के पट्टे भी जारी कर दिए।

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