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दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जिले में 6 जून तक धारा 144 लागू

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जिले में 6 जून तक धारा 144 लागू

टोंक। लोकसभा चुनाव-2024 के तहत 4 जून को मतगणना शांतिपूर्वक, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए टोंक जिले की राजस्व सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने निषेधाज्ञा लागू की है।
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे- रिवॉल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल गन, बी.एल. गन, आदि एवं अन्य हथियार जैसे गंडासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्फी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार-लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।
उन्होंने बताया कि यह आदेश, ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। टोंक जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति टोंक जिले की सीमा में इस तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लायेगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग करेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा सुबह 6 से रात्रि 10 बजे तक के लिए दी जा सकेगी।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुँचाने वाले तथा भड़काउ नारे नहीं लगायेगा, न ही ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, न ही ऐसे किसी पंपलेट, पोस्टर या अन्य प्रकार की सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवायेगा और न ही किसी एम्प्लीफायर, रेडियो, टेपरिकार्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियो-वीडियों कैसेट या अन्य किसी इलैक्ट्रानिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सअप, यू-ट्îूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोई भी व्यक्ति मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाइल फोन, सेल फोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। विशेष अनुमति प्राप्त चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों, कार्मिकों एवं पुलिसकर्मियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश 6 जून को सायंकाल तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित करवाया जावेगा।
आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक आरक्षित रखे-डॉ. सौम्या झा
टोंक, 21 मई। आगामी वर्षा ऋतु के दौरान जिले में अतिवृष्टि एवं बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने आवष्यक वस्तुओं का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेष दिए है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) 1 हजार लीटर डीजल, 500 लीटर पेट्रोल, गैस एजेंसी 50 गैस सिलेंडर, प्रबंधक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम, टोंक 500 क्विंटल गेहूं एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार 1 क्विंटल खाद्य सुरक्षा गेहूं का स्टॉक आरक्षित रखने की सुनिश्चितता करेंगे। जिला कलेक्टर ने बताया कि समस्त रिटेल आउटलेट द्वारा आरक्षित रखी जाने वाली डीजल, पेट्रोल की मात्रा टैंक में रहने वाले डेड स्टॉक के अतिरिक्त होगी। आरक्षित स्टॉक को जिला रसद अधिकारी तथा संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार के निर्देशानुसार वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसी भी प्राधिकार पत्र धारी द्वारा आरक्षित स्टॉक नहीं रखने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगा।

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