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खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर सोमवार को

खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर सोमवार को
टोंक, 16 जून। टोंक स्थित जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय में सोमवार, 19 जून को खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एसएस अग्रवाल ने बताया कि जिले के समस्त उपखंड स्तर पर 1 माह का विशेष अभियान चलाकर टोंक जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के खाद्य व्यापारियों के खाद्य पदार्थ विक्रय के लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए 19 जून को शिविर आयोजित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि खाद्य व्यापारी शिविर में पहुंचकर अपना लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन करवाएं। बिना खाद्य लाइसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सजा का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के खाद्य पदार्थ कारोबार से जुड़े समस्त विक्रेता, निर्माता, थोक, फुटकर, फेरीवाले, केटरिंग, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोडक्शन विक्रय करने, मेडिकल स्टोर्स, स्वयं सहायता, अस्पताल, स्कूल, कॉलेजों में संचालित केंटीन, राजकीय व निजी वेयर हाउस, मदिरा दुकानें, दूध विक्रेता, डेयरी, चायपान, दुकान, फल, सब्जी, मांस- अंडे विक्रेता, हाट बाजार में खाद्य कारोबार करने वाले शिविर में या ईमेल द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करें।
इन दस्तावेजों की आवश्यकता
आवेदक प्रोपराइटर का सम्पूर्ण विवरण जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल, मालिक का आधार कार्ड, व्यवसाय स्थल के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, प्रोपराइटरशिप से संबंधित स्वघोषणा पत्र, पार्टनरशिप डीड, निर्माण इकाई के लिए अतिरिक्त दस्तावेज, यूनिट का फोटो, प्रोसेसिंग एरिया सहित उत्पाद इकाई का लेआउट, जल की जांच रिपोर्ट, प्रोपराइटर का आधार कार्ड, दस्तावेजों के साथ निर्धारित स्थल पर लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की जरूरत नहीं
सीएमएचओं ने बताया कि लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन खाद्य विक्रेता को ईमेल पर उपलब्ध होने के कारण लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कराने की आवश्यकता नहीं हैं। साथ ही, 12 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले दुकानदार के लिए लाइसेंस शुल्क 2000, निर्माण इकाई के लिए 3000 से 5000 तथा 12 लाख से कम आय वाले व्यापारियों एवं छोटे फुटकर विक्रेताओं/थड़ी/ठेलेवाले खाद्य व्यापारियों के लिये 100 रुपये शुल्क निर्धारित है।

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