Breaking News

टोंक जिला कलेक्टर व मालपुरा एसडीएम को अवमानना नोटिस किया जारी।

टोंक जिला कलेक्टर व मालपुरा एसडीएम को अवमानना नोटिस किया जारी।

मालपुरा (टोंक) –

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद उपखंड के इन्दौली ग्राम पँचायत के चारागाह से अतिक्रमण नही हटाने से जुड़े मामले में टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल व मालपुरा के उपखंड अधिकारी डॉ रामकुमार वर्मा को अवमानना के नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।
वरिष्ठ न्यायाधीश एमएम श्री वास्तव व न्यायाधीश गणेशराम मीणा की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश इन्दौली के सांवर मल गुर्जर द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
अवमानना याचिका में बताया गया है कि अदालत ने 8 सितंबर 2022 को आदेश पारित कर टोंक कलेक्टर को दो माह में इन्दौली ग्राम पँचायत के चारागाह से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे किंतु ग्रामीणों के अभ्यावेदन देने के बावजूद भी अतिक्रमण नही हटाये गए जिसपर यह अवमानना याचिका दायर की गई है ।

Check Also

“जहाँ शिकायत करनी है कर दो…” ई-मित्र संचालक की कथित दबंगई, कलेक्टर से कार्रवाई की मांग

🔊 Listen to this Gopal NayakChief Editor “जहाँ शिकायत करनी है कर दो…” ई-मित्र संचालक …