जिला कलेक्टर ने ली राजस्व अधिकारियों की बैठक, लंबित प्रकरणों के निस्तारण के दिए निर्देश
टोंक, 09 नवम्बर 2022
जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल की अध्यक्षता में कल मंगलवार 08 नवम्बर को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने राजस्व से सम्बन्धी विभिन्न बिंदुओं की उपखंडवार समीक्षा की। जिला कलेक्टर ने वसूली, एलआर एक्ट, धारा 91 के प्रकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी, पीएलपीसी में दर्ज प्रकरण सहित सिवायचक एवं चारागाह भूमि में किये गए अतिक्रमण को हटाने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सीईओ एवं कार्यवाहक एडीएम देशलदान, एडीएम बीसलपुर प्रभाती लाल जाट सहित सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
उन्होंने भूमि आवंटन में लंबित प्रकरणों में निवाई व पीपलू के राजस्व अधिकारियों को पेंडेंसी खत्म करने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि पटवारियों द्वारा सभी रिकार्ड दुरूस्त करने की कार्रवाई आगामी 15 दिन में करवाई जाएं। साथ ही जिन भी पटवारी के पास एक से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार है तो उनके कार्य दिवस निर्धारित कर ग्राम पंचायत पर चस्पा किये जाएं, ताकि आमजन को अपने कामों के लिए परेशानी न हो।
जिला कलेक्टर ने कहा कि अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि में अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा किये गए कब्जे व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी सी में दर्ज मामलों में निर्णय होने के पश्चात उसकी शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाएं। वसूली के प्रकरणों में बेहतर कार्य किये जाने पर जिला कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों की सराहना की।
जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्राम, उपखंड एवं जिला स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में आने वाले प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें निस्तारित करने की कार्रवाई शीघ्र करे। सीएमओं, मुख्य सचिव, लोकायुक्त, एससी आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग के प्रकरणों का समाधान 7 दिन में कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला कलेक्टर ने पत्थरगढ़ी, नामान्तरण के प्रकरणों की भी समीक्षा की।
उन्होंने भूमि आवंटन में लंबित प्रकरणों में निवाई व पीपलू के राजस्व अधिकारियों को पेंडेंसी खत्म करने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि पटवारियों द्वारा सभी रिकार्ड दुरूस्त करने की कार्रवाई आगामी 15 दिन में करवाई जाएं। साथ ही जिन भी पटवारी के पास एक से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार है तो उनके कार्य दिवस निर्धारित कर ग्राम पंचायत पर चस्पा किये जाएं, ताकि आमजन को अपने कामों के लिए परेशानी न हो।
जिला कलेक्टर ने कहा कि अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि में अन्य जातियों के व्यक्तियों द्वारा किये गए कब्जे व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी सी में दर्ज मामलों में निर्णय होने के पश्चात उसकी शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाएं। वसूली के प्रकरणों में बेहतर कार्य किये जाने पर जिला कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों की सराहना की।
जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्राम, उपखंड एवं जिला स्तर पर आयोजित जनसुनवाई में आने वाले प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए उन्हें निस्तारित करने की कार्रवाई शीघ्र करे। सीएमओं, मुख्य सचिव, लोकायुक्त, एससी आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग के प्रकरणों का समाधान 7 दिन में कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जिला कलेक्टर ने पत्थरगढ़ी, नामान्तरण के प्रकरणों की भी समीक्षा की।