राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, द्वारा एक विशिष्ट छूट योजना शुरू
टोंक, 2 दिसंबर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन उद्योगों/प्रोजेक्ट/प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट छूट योजना शुरू की गई है, जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत स्थापित या संचालित होने से पहले स्थापना की सम्मति और संचालन की सम्मति प्राप्त नहीं कर पाए है।
सदस्य सचिव ने बताया कि राज्य में स्थापित/संचालित सभी उद्योगों/प्रोजेक्ट/प्रतिष्ठानों को जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण मंडल) अधिनियम, 1974 तथा वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण मंडल) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापना/संचालन सम्मति राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य मंडल की इस विशिष्ट छूट योजना‘‘का उद्देश्य उन उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, जो अब तक इन स्वीकृतियों के बिना काम कर रहे हैं, ताकि वे स्वीकृति प्राप्त कर पर्यावरणीय अनुपालन सुनिश्चित करे सके।
राज्य मंडल द्वारा समस्त उद्योगों/प्रोजेक्ट/प्रतिष्ठानों को सम्मति प्रबंधन में लाने तथा पर्यावरण नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने की दिशा में वर्तमान नियमों/प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुए 01 दिसंबर 2024 से 29.01.2025 तक ‘विशिष्ट छूट योजना‘‘लागू की जा रही है।
इस ‘विशिष्ट छूट योजना‘‘ में राज्य मंडल द्वारा उन सभी उद्योगों/प्रोजेक्टस/प्रतिष्ठा नों जिन्होंने मंडल से अभी तक किसी भी प्रकार की सम्मति हेतु आवेदन नहीं किया है, उनके द्वारा प्रथम बार स्थापना/संचालन सम्मति आवेदन पत्र मंडल में प्रस्तुत करने पर उन्हें पूर्व अवधि का शुल्क ठंबा च्मतपवक थ्ममेद्ध जमा कराने से छूट रहेगी। इस विशिष्ट छूट योजना के बारे में विस्तृत जानकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सदस्य सचिव ने बताया कि राज्य में स्थापित/संचालित सभी उद्योगों/प्रोजेक्ट/प्रतिष्ठानों
राज्य मंडल द्वारा समस्त उद्योगों/प्रोजेक्ट/प्रतिष्ठानों
इस ‘विशिष्ट छूट योजना‘‘ में राज्य मंडल द्वारा उन सभी उद्योगों/प्रोजेक्टस/प्रतिष्ठा