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राष्ट्रीय लोक अदालत में करें अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामें के माध्यम से निस्तारण: अय्यूब खान, जिला एवं सेशन न्यायाधीश

राष्ट्रीय लोक अदालत में करें अधिक से अधिक प्रकरणों का राजीनामें के माध्यम से निस्तारण: अय्यूब खान, जिला एवं सेशन न्यायाधीश
टोंक –

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला सेशन न्यायाधीश अय्यूब खान ने  11 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन व समीक्षा को लेकर कल मंगलवार को जिला मुख्यालय के न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक ली। उन्होने न्यायालयों में लम्बित राज़ीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक लोक अदालत में रेफर करने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लम्बित प्रकरणों का निस्तारण आपसी समझाईश से करवाये।
जिला न्यायाधीश ने जिला मुख्यालय के समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में राजीनामा योग्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित् कर प्री-काउंसलिंग के माध्यम से राज़ीनामे का प्रयास करें। इससे अधिकाधिक प्रकरण निस्तारित हो सकेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि न्यायालयों में लम्बित पुराने प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के प्रयास किए जाएं।
प्री लिटिगेशन एवं पोस्ट लिटिगेशन प्रकरणों में अधिक से अधिक राजीनामें कर प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रयास किये जाएं, ताकि पक्षकारों को लोक अदालत के आयोजन का लाभ मिले तथा प्रकरणों की संख्या में कमी लाई जा सके। बैठक के दौरान जिला एवं सेशन न्यायाधीश अय्यूब खान ने सभी न्यायिक अधिकारियों को न्यायालयों में लंबित एनआई एक्ट के प्रकरणों को भी अधिकाधिक संख्या में लोक अदालत के लिये रेफर कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये।
उन्होंने लोक अदालत में रेफर किये जा रहे प्रकरणों में समय पर नोटिस जारी रालसा, जयपुर के निर्देशानुसार उनकी प्रभावी व नियत समय पर तामील करवाये जानें के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि प्रकरणों में पक्षकारों को लोक अदालत के आयोजन से पूर्व प्री-काउंसलिंग की जानकारी प्रदान करें।
जिला न्यायाधीश ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवप्राज मीना को फैमिली प्लानिंग(नसबंदी) से जुड़े प्रकरणों को विधि अनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिये। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी सिंह राठौड़ को कहा कि पुलिस विभाग से संबंधित प्रकरणों की अधिकाधिक तामील कराये। विद्युत विभाग के अधिशाषी अभियंता प्रहलाद करनाल से विद्युत विभाग से संबंधित एमनेस्टी स्कीम का बेहतर प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए।
जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि प्री-लिटिगेशन के प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करें। मुख्य प्रबंधक रोडवेज को एम.ए.सी.टी. प्रकरणों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारित किये जाने के लिए आवश्यक निर्देश प्रदान किए।
बैठक में पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश धर्मेन्द्र शर्मा, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव डॉ. रूबीना परवीन अंसारी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट दीपेन्द्र माथुर, न्यायिक मजिस्टेªट फैसल खान, अति. न्यायिक मजिस्टेªट शांतनु सिंह खंगारोत, एसीईओ जिला परिषद मुरारी लाल शर्मा, नगर परिषद आयुक्त अनीता खीचड, एलडीएम विरेन्द्र कुमार यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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