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एकमुश्त समझौता योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 तक।
टोंक, 13 दिसंबर।
टोंक जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के अवधिपार ऋणियों के सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण जो 1 जुलाई 2022 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत है ऐसे ऋणियों के लिए 31 मार्च 2023 तक यह योजना लागू है। भूमि विकास बैंक के सचिव ने बताया कि योजना के तहत 1 जुलाई 2022 को बकाया सम्पूर्ण अवधिपार मूल राशि एवं बीमा प्रीमियम एवं अवधिपार ब्याज की 50 प्रतिशत राशि वसूल की जाएगी तथा बकाया अवधिपार ब्याज की 50 प्रतिशत राशि व अन्य वसूली व्यय में राहत प्रदान की जावेगी। इस योजना के तहत राहत प्राप्त करने के लिए ऋणी को बकाया किश्तों का भुगतान करना होगा।
उन्होंने बताया कि मृत ऋणी के अवधिपार खाते में बकाया मूलधन के अतिरिक्त राशि अवधिपार ब्याज, चालू ब्याज, दंडनीय ब्याज एवं वसूली व्यय की राहत दी जाएगी। जिसके लिए मृतक के वारिसान को खातों में बकाया मूलधन (अवधिपार/अनवधिपार) एकमुश्त जमा कराकर खाता बंद करना होगा। उन्होंने कहा है कि पात्र किसान एकमुश्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठावे। संयुक्त ऋणियों के प्रकरणों में किसी एक या अधिक ऋणियों की मृत्यु होने की स्थिति में कुल ऋण राशि में से मृतक ऋणियों के हिस्से के अनुसार राहत दी जायेगी।