रात्रि 8 बजे बाद शराब की बिक्री पर रोक, पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क।
मालपुरा (टोंक) –
मालपुरा उपखण्ड के थाना पचेवर में आज दिनांक 13 दिसम्बर को शराब की वैध दुकानों के अनुज्ञा पत्र धारकों व सेल्समैनों की एक बैठक का आयोजन थाना पचेवर के परिसर में किया गया। थानाधिकारी रतन सिंह तंवर ने बताया कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार पुलिस थाना पचेवर परिसर के स्वागत कक्ष में इलाका थाना हाजा मे स्थित शराब की वैद्य दुकानों के अनुज्ञा पत्र धारकों एवं सेल्समैनों की मीटिंग का आयोजन रखा गया।
बैठक में समस्त अनुज्ञा पत्र धारक व सेल्समैन उपस्थित रहे। जिनको शराब की वैध दुकानों में शराब की बिक्री के संबंध में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार रात्रि के समय 08 बजे बाद शराब की बिक्री नहीं की जाने तथा अवैध रूप से शराब की बिक्री नहीं किए जाने को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही बताया कि यदि कोई रात्रि 08 बजे बाद शराब की बिक्री करते पाया जाता हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जारी निर्देश रात्रि 08 बजे बाद शराब की बिक्री पर रोक को लेकर उपखण्ड क्षेत्र में निर्देशों की पालना करवाने को लेकर मालपुरा पुलिस सतर्क हो गई है। और रात 08 बजे बाद शराब की बिक्री करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।