टोंक जिला कलेक्टर को अवमानना कारण बताओ नोटिस जारी।
मालपुरा-
राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को क्षेत्र की देवल पँचायत के ग्राम आसन जोगियांन की चारागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण नही हटाने से जुड़े मामले में टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल को अवमानना के नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी कर 23 नवम्बर तक जवाब तलब किया है ।
वरिष्ठ न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सीके सोनगरा की खंडपीठ ने यह आदेश आसन जोगियांन के निवासी प्रह्लाद नाथ व अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए ।
अवमानना याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ताओ के गाँव मे कुछ प्रभावशाली लोगों ने चारागाह भूमि पर कच्चे व पक्के निर्माण कर रखे है इसकी शिकायत कई बार स्थानीय प्रशासन को दी लेकिन अतिक्रमण नही हटाये गए ,इस पर उच्च न्यायालय में ग्रामीणों ने जनहित याचिका दायर की ,जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली खण्डपीठ ने 20अप्रेल2021 को टोंक कलेक्टर को जनहित याचिका में बताए गए अतिक्रमण दो माह में हटाने के आदेश दिए ,किन्तु स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की फौरी कार्यवाही की जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।