Breaking News

अदालती आदेश की पालना में कोताही, विधिक नोटिस हुए जारी।

*अदालती आदेश की पालना में कोताही*
जयपुर-
सीजे इन्द्रजीत महंती की खंडपीठ ने दिए थे आदेश।
16 फरवरी को दिए थे आदेश
टोंक कलेक्टर को आदेश देकर कहा था दो माह में हटाये अतिक्रमण।
टोडारायसिंह के भांसु गाँव के चारागाह भूमि से हटाए अतिक्रमण।
लेकिन नही हटे अतिक्रमण
याचिकाकर्ताओं ने दिलवाया विधिक नोटिस।
राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ,टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ओर अन्य को भेजा विधिक नोटिस।
एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये भेजा है विधिक नोटिस।
विधिक नोटिस में कहा 7 दिवस में हटवाए अतिक्रमण।
नही तो अवमानना याचिका करेंगे दायर।

Check Also

आम सूचना का खेल! अखबार में छपी, शहर में नहीं मिली — आपत्ति का समय भी निकल गया

🔊 Listen to this Gopal NayakChief Editor आम सूचना का खेल! अखबार में छपी, शहर …