गेहूँ व दाल की स्टॉक सीमा तय
दाल एंव गेहूँ की सूचना पोर्टल पर करनी होगी अपडेट
केकड़ी ,31 जुलाई । राज्य सरकार के निर्देश पर जिले में तूर और चना दाल, काबूली चना सहित स्टॉक सीमा 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेगी। चने के थोक विक्रेता के लिए 200 मेट्रिक टन, खुदरा विक्रेता के लिये 5 मैट्रिक टन, बिग चैन रिटेलर्स के लिए खुदरा आउटलेट पर 5 मैट्रिक टन, डिपो पर 200 मैट्रिक टन एंव मिलर के लिए 3 माह के उत्पादन अथवा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत अधिक की सीमा तय की गयी है।
जिला रसद अधिकारी श्री मोहनलाल देव ने बताया कि जिले के समस्त व्यापारियों द्वारा तूर और चना दाल, काबूली चना सहित स्टॉक का खुलासा इन्द्राज भारत सरकार के पोर्टल (fcinfowev-nic-in@psp) पर किया जाना है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार जिले में गेहूँ की स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी। गेहूँ के थौक विक्रेता के लिए 3 हजार टन, रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन बिग चैन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डीपो पर 3 हजार टन, प्रोसेसर्स मासिक स्थापित क्षमता की 70 प्रतिशत मात्रा को 2024-25 के शेष महिनों से गुणा के बराबर मात्रा निर्धारित की गई है ।
उन्होंने बताया कि जिले के समरत व्यापारियों को गेहूँ के स्टॉक का खुलासा इन्द्राज भारत सरकार के पोर्टल (http://evegoils.nic.in/wsp/login) पर करना होगा।यदि किसी व्यापारी द्वारा रजिस्ट्रेशन कर स्टॉक को ऑन लाईन नही किया जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।