Breaking News

18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं के नाम प्राथमिकता से जोड़े- जिला निर्वाचन अधिकारी

18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं के नाम प्राथमिकता से जोड़े- जिला निर्वाचन अधिकारी
टोंक, 22 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. सौम्या झा ने सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं के नाम प्राथमिकता से जोड़ने को लेकर संबंधित अधिकारियों की कलेक्टर कक्ष में बैठक ली।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके मतदाताओं के नाम जुड़वाने के निर्देश दिए। उन्होंने महाविद्यालय के प्राचार्य लोकेश शर्मा एवं सीडीईओ पन्नालाल बैरवा को कहा कि आगामी दो दिवस में जिले में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके छात्र-छात्राओं की सूची तैयार कर उनके नाम वीएचए ऐप (वोटर हेल्प ऐप) एवं बीएलओ के माध्यम से जोड़ने के प्रयास किए जाएं। साथ ही, विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब द्वारा जन जागरूकता लाई जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके विशेष योग्यजनों के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत हो इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक राजेंद्र सिंह गुर्जर एवं सीएमएचओ डॉ. एसएस अग्रवाल को समन्वय बनाकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजनों के नवीन रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ एपिक कार्ड में त्रुटि को भी दूर करने की व्यवस्था की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार त्यागी को निर्देश दिए कि जिले में घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू बस्तियों का सर्वे करवाएं, ताकि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं है उन्हें कार्यक्रम के तहत जोड़ा जा सके। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. सूरज सिंह नेगी, भू प्रबंधन अधिकारी उम्मेदी लाल मीणा, उपखंड अधिकारी टोंक कपिल शर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होंगे अलग-अलग फॉर्म
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अर्हता दिनांक एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने का कार्य प्रारंभ हो गया है। साथ ही, अर्हता तिथि एक अप्रेल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता भी नाम जोड़ने के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथि से अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आमजन विभिन्न ऑनलाइन माध्यम यथा वोटर हैल्पलाईन मोबाईल ऐप, बीएलओ एप एवं निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र-7 एवं प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानान्तरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र तथा विशेष योग्य जन संबंधी चिन्हीकरण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि फार्म नं. 8 का उपयोग कर मतदाता अपनी प्रविष्टि के साथ अपना यूनिक मोबाइल नंबर भी मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। ऐसे मतदाताओं, जिनके यूनिक मोबाईल नम्बर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं उन्हें विभाग द्वारा ई -सेवायें प्रदान की जाती एवं वे ई-ईपिक एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं।

Check Also

गन्दगी से जनता हुई त्रस्त, पालिकाध्यक्ष प्रतिष्ठानों के शुभारंभ करने में व्यस्त…?

🔊 इस खबर को सुने Gopal NayakChief Editor गन्दगी से जनता हुई त्रस्त, पालिकाध्यक्ष प्रतिष्ठानों …