मालपुरा के चांदसेन में चारागाह से अतिक्रमण हटाने से जुड़ा मामला
मालपुरा (टोंक) – राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को उपखंड के चांदसेन ग्राम पंचायत के चारागाह से अतिक्रमण हटाने के अदालत के 14 सितंबर 2022 के आदेश की पालना नही होने पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि 10 जुलाई तक अतिक्रमण हटाकर पालना रिपोर्ट पेश करे अन्यथा 10 जुलाई को टोंक कलेक्टर चिन्मयी गोपाल अदालत में पेश हो।
वरिष्ठ न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ व न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह आदेश चांदसेन निवासी कन्हैयालाल सैनी व अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
अवमानना याचिका में बताया गया है कि गत वर्ष याचिकाकर्ताओं की जनहित याचिका पर 14 सितंबर को अदालत ने टोंक कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी पीएलपीसी कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन देने तथा दो माह में अभ्यावेदन व जनहित याचिका में बताए गए चारागाह से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के आदेश पारित किए थे ,किंतु अदालती आदेश के 9 माह बाद भी स्थानीय प्रशासन ने चांदसेन के अतिक्रमण नही हटाये।