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मालपुरा पालिकाध्यक्ष से जुड़ा मामला।
मालपुरा (टोंक) – मालपुरा पालिकाध्यक्ष से जुड़ा मामला। गत वर्ष सोनिया सोनी द्वारा चार्ज एज्यूम करने के बाद डीएलबी द्वारा दिये गए मार्गदर्शन का माँगा ब्यौरा। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने सरकार से माँगा ब्यौरा। 31 मई तक सरकार पेश करे ब्यौरा। सोनिया सोनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर व लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने की पैरवी। एएजी अनिल मेहता ने रखा सरकार का पक्ष।
राजस्थान हाईकोर्ट ने पालिकाध्यक्ष सोनिया सोनी के दूसरी बार निलंबन से जुड़ी याचिका पर राज्य सरकार से 31 मई तक यह बताने के आदेश दिए है कि याचिकाकर्ता द्वारा 1 सितंबर 2022 को चार्ज एज्यूम करने के बाद मालपुरा नगरपालिका के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा डीएलबी को मार्गदर्शन के सम्बंध में 2 सितंबर 2022 को लिखे गए पत्र पर डीएलबी द्वारा दिये गए मार्गदर्शन के बारे रिकॉर्ड अदालत में 31 मई को पेश करने के आदेश दिए है।
न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश सोनिया सोनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
प्रार्थीपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरबी माथुर व लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सोनिया सोनी को विभाग द्वारा 28 सितंबर 2022 को कार्यभार ग्रहण करवाया गया था। वो भी जब पक्षकारों को अवमानना के नोटिस दिए गए थे,वही राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता ने अदालत को बताया कि सोनिया सोनी ने 1 सितंबर 2022 को चार्ज एज्यूम किया था।
अदालत ने सरकार से पूछा कि जब सोनिया सोनी ने 1 सितंबर को चार्ज एज्यूम कर लिया था तो ईओ ने कार्यभार ग्रहण करवाने के लिए डीएलबी को मार्गदर्शन के लिए लिखे गए पत्र का डीएलबी द्वारा दिये गए मार्गदर्शन का रिकॉर्ड अदालत में पेश करने के आदेश दिए है।
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