जन्म-मृत्यु अधिनियम, पंजीयन प्रणाली की समीक्षा बैठक आयोजित।
टोंक, 1 दिसंबर।
टोंक, 1 दिसंबर।
जन्म-मृत्यु अधिनियम, पंजीयन प्रणाली के संयुक्त महारजिस्ट्रार विष्णु चरण मल्लिक की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल, सीईओ देशलदान एडीएम शिवचरण मीणा, सीएमएचओ डॉ. देवप्राज मीणा, महिला एवं बाल विकास की उप निदेशक, नगर परिषद एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
सहायक निदेशक ने बताया कि जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 का उद्देश्य प्रत्येक संस्थागत/गैर संस्थागत जन्म-मृत्यु घटनाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन करना है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा एवं नगरीय निकाय में आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, सीएचसी, पीएचसी रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। बैठक में जनगणना कार्य निदेशालय जयपुर की उपनिदेशक पुनीत महरोत्रा ने पीपीटी के माध्यम से जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 एवं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की विस्तार से जानकारी दी।
सहायक निदेशक ने बताया कि जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 का उद्देश्य प्रत्येक संस्थागत/गैर संस्थागत जन्म-मृत्यु घटनाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन करना है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा एवं नगरीय निकाय में आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, सीएचसी, पीएचसी रजिस्ट्रार एवं उप रजिस्ट्रार द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। बैठक में जनगणना कार्य निदेशालय जयपुर की उपनिदेशक पुनीत महरोत्रा ने पीपीटी के माध्यम से जन्म-मृत्यु अधिनियम 1969 एवं सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की विस्तार से जानकारी दी।