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मालपुरा पालिकाध्यक्षा सोनिया सोनी एक बार फिर हुई निलंबित।

 

मालपुरा पालिकाध्यक्षा सोनिया सोनी एक बार फिर हुई निलंबित।

मालपुरा-

स्वायत्त शासन विभाग ने आज शुक्रवार को मालपुरा नगर पालिका की अध्यक्ष को एक बार फिर निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निलंबित किए जाने पर पालिकाध्यक्षा सोनिया सोनी को कोर्ट से राहत मिल गई थी।

लेकिन फिर एक बार बहाल हुई पालिकाध्यक्षा को स्वायत्त शासन विभाग ने निलंबित कर दिया है। पालिकाध्यक्षा सोनिया सोनी की मुश्किलें कम होती नजर नही आ रही हैं। हाई कोर्ट से राहत मिलने पर पालिकाध्यक्षा की मुश्किलें थोड़ी जरूर कम हुई थी।

लेकिन एक बार पुनः निलंबित होने पर पालिकाध्यक्षा सोनी की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निदेशक एवं संयुक्त सचिव ह्रदेश कुमार शर्मा ने आज 07 अक्टूबर शुक्रवार को आदेश जारी कर बताया कि सोनिया सोनी अध्यक्ष एवं सदस्य वार्ड नं. 19, नगर पालिका, मालपुरा के

विरूद्ध रामदेव बैरवा ब्लॉक अध्यक्ष, मालपुरा एवं पार्षदगण नगर पालिका, मालपुरा द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए भ्रष्टाचार करने एवं राजकीय अभिलेख (रिकॉर्ड / पत्रावलिया) व कम्प्यूटर मय प्रिन्टर पुनः पालिका में नहीं भिजवाने को लेकर विभाग को शिकायत की थी।

प्राप्त शिकायत पर उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर द्वारा शिकायत प्रमाणित पाई गई है। राज्य सरकार के द्वारा सोनिया सोनी के विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39(3) के अन्तर्गत न्यायिक जांच करवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

सोनिया सोनी, अध्यक्ष एवं सदस्य वार्ड नं.19, नगर पालिका, मालपुरा जिला टोंक के पद पर रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किये जाने की सम्भावना होने के कारण सोनिया सोनी, अध्यक्ष एवं सदस्य वार्ड नं.19, नगर पालिका, मालपुरा के विरूद्ध करवाई गई प्राथमिक जांच में उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) (घ) (i). (ii). (vi) के आरोप प्रमाणित पाये गये है। अतः राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39(6) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा सोनिया सोनी को अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद सदस्यता से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

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