आरबीआई वापस लेगा दो हजार के नोट, 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे नोट, एक बार में 10 नोट ही होगें चेंज।
नई दिल्ली – भारतीय रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट नहीं होंगे अमान्य। 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में प्रचलन में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है। आरबीआई ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी दो हजार का नोट लीगल रहेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को वापस करें। एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए कीमत के नोट ही बदले जाएंगे, लेकिन अकाउंट में इन नोटों को जमा करने पर लिमिट नहीं होगी। अब बैंक 2000 के नोट जारी नहीं करेंगे।
30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा ?
लेन-देन के लिए 2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि, आरबीआई ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है। हां। नॉन-अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में 20,000/- की सीमा तक 2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट जमा करवा सकते हैं। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय है। नोट बदलने में कोई परेशानी न हो इसलिए बैंकों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है।