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वरीयता सूची में नाम होने के बावजूद नहीं दी गई नियुक्ति, हाईकोर्ट में दी चुनौती।

 

वरीयता सूची में नाम होने के बावजूद नहीं दी गई नियुक्ति, हाईकोर्ट में दी चुनौती।

मालपुरा (सोडा) –

कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती 2021 में अधिक वरीयता होने व वरीयता सूची में नाम होने के बावजूद नियुक्ति नहीं देने के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के न्यायधिपति इंद्रजीत सिंह ने राज्य सरकार व टोंक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर जवाब मांगा है।

राजेंद्र शर्मा बनाम राजस्थान राज्य की रिट याचिका में उक्त आदेश राज्य सरकार को दिए गए। याचिकाकर्ता राजेंद्र की ओर से रघुनंदन शर्मा अधिवक्ता ने पैरवी कर न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने कोविड स्वास्थ्य सहायक के पदों पर अस्थाई भर्ती निकाली थी।
जिसमें स्थानीय व्यक्ति को प्राथमिकता दी जानी थी परंतु याचिकाकर्ता जो कि टोंक जिले में ग्राम पंचायत सोडा तहसील मालपुरा का निवासी है परंतु ग्राम पंचायत सोडा में कोविड स्वास्थ्य सहायक पद पर नियुक्ति दिए जाते समय उसे प्राथमिकता नहीं दी। और वर्तमान में टोंक जिले सहित ग्राम पंचायत सोडा मैं कोविड स्वास्थ्य सहायक का पद भी रिक्त है। जिससे याचिकाकर्ता ने न्यायालय में चुनौती दी है।

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