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संभागीय आयुक्त ने नगर पालिका मालपुरा के आदेश पर लगाई रोक

संभागीय आयुक्त ने नगर पालिका मालपुरा के आदेश पर लगाई रोक

मालपुरा (टोंक)। नगर पालिका मालपुरा से जुड़े एक अहम मामले में अजमेर संभागीय आयुक्त ने बड़ा निर्णय लेते हुए पालिका के आदेश पर स्थगन (स्टे) आदेश जारी किया है। सूत्रों के अनुसार, नगर पालिका ने आदेश क्रमांक न.पा.मा./90क/24-25/3754 दिनांक 24 फरवरी 2025 के तहत एक भूमि को कृषि से गैर-कृषिक उपयोग में परिवर्तन की अनुमति दी थी। इस आदेश के विरुद्ध दिनेश चौधरी व अन्य द्वारा बनाम मोहनलाल व अन्य के खिलाफ अपील दायर की गई थी। अपीलकर्ताओं ने अपने पक्ष में कहा कि नगर पालिका का आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। मामले की सुनवाई करते हुए संभागीय आयुक्त, अजमेर ने एकतरफा बहस एवं अभ्यावेदन पर विचार कर आदेश दिया कि नगर पालिका मालपुरा का उक्त आदेश 10 नवम्बर 2025 तक स्थगित रहेगा। संभागीय आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि संबंधित भूमि – आराजी खसरा नम्बर 70/1929, रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, बृजलाल नगर, मालपुरा की यथास्थिति बरकरार रखी जाए। साथ ही, अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब करते हुए प्रत्युत्तरदाताओं (रेस्पोंडेंट्स) को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवम्बर 2025 को होगी। सूत्रों की माने तो उक्त भूमि पर “खाटू नगर” नाम से एक कॉलोनी प्रस्तावित बताई जा रही है।

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