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भारी बारिश की आशंका के चलते टोंक जिले के स्कूलों और आंगनबाड़ियों में 30 जुलाई से 2 अगस्त तक विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित
टोंक। मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में जिले में भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर, टोंक जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष कल्पना अग्रवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि जिले के समस्त राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों तथा आंगनबाड़ियों में प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए दिनांक 30 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक अवकाश घोषित किया जाता है।

यह निर्णय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक द्वारा विद्यालयों की जर्जर स्थिति एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिए गए प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। भारी बारिश के दौरान भवनों की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय एहतियातन लिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।
जिला कलेक्टर द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश केवल विद्यार्थियों पर लागू होगा, जबकि समस्त विद्यालयों एवं आंगनबाड़ियों के स्टाफ सदस्यों को पूर्ववत अपने संस्थानों में कार्य करना अनिवार्य रहेगा। सभी संस्था प्रमुखों को आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि यदि किसी विद्यालय द्वारा उक्त अवधि में संचालन करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन के इस फैसले को लेकर अभिभावकों में राहत की भावना देखी जा रही है, क्योंकि विगत दिनों में जिले के कई स्कूल भवनों की जर्जर स्थिति सामने आई थी और बारिश के दौरान उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए थे। अब उम्मीद की जा रही है कि अवकाश के इस अंतराल में आवश्यकतानुसार मरम्मत या सुरक्षात्मक उपाय भी किए जा सकेंगे।
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