Breaking News

पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल एवं डीजल का स्टॉक रिजर्व रखने के निर्देश

पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल एवं डीजल का स्टॉक रिजर्व रखने के निर्देश
टोंक, 15 दिसंबर। जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ग्राम दादिया वाटिका जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेने वाले आमजन एवं लाभार्थियों को लेकर जाने वाले नियोजित वाहनों के ईंधन के लिए जिले के पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पेट्रोल एवं डीजल का स्टॉक 16 से 18 दिसंबर तक रिजर्व रखने के निर्देश दिए है।

जिला कलेक्टर ने आदेश दिए है कि समस्त पेट्रोल पंप संचालक 1 हजार लीटर पेट्रोल, 2500 लीटर डीजल एवं 200 लीटर ऑयल का स्टॉक (डेड स्टॉक के अतिरिक्त) रिजर्व रखेंगे। साथ ही, समारोह में लगे वाहनों में परिवहन विभाग द्वारा जारी पीओएल कूपनों के अनुसार आपूर्ति देना सुनिश्चित करेंगे। आदेश की अवहेलना करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध माना जावेगा।

Check Also

केकड़ी रोड पर अवैध बजरी स्टॉक का जाल, खुलेआम चल रहा कारोबार ?

🔊 Listen to this Gopal NayakChief Editor केकड़ी रोड पर अवैध बजरी स्टॉक का जाल, …