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नगर पालिका मालपुरा में फर्जी पट्टों का खुलासा, डीएलबी ने दिए 15 दिन में निरस्त करने के आदेश

नगर पालिका मालपुरा में फर्जी पट्टों का खुलासा, डीएलबी ने दिए 15 दिन में निरस्त करने के आदेश

मालपुरा (टोंक)। नगर पालिका मालपुरा में पट्टा जारी करने में बड़े स्तर पर गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। रेलवे स्टेशन स्थित इंद्रा कॉलोनी में जारी एक पट्टा स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) की जांच में नियमों के विपरीत पाया गया है। विभाग ने इस पर तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

मामले में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मालपुरा को भेजे गए पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायत पर उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग अजमेर द्वारा जांच की गई। रिपोर्ट में भूखण्ड संख्या 150 पर विद्या देवी पत्नी जयप्रकाश सिंधी को 13 जनवरी 2023 को जारी पट्टा संख्या 27 को पूर्णतः नियम विरुद्ध बताया गया। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 (बी) के तहत, इस प्रकार के पट्टों को निरस्त करना और कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना नगर पालिका के लिए अनिवार्य है। इसी के तहत विभाग ने 15 दिनों में निरस्तीकरण कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए थे। सूत्रों का कहना है कि इंद्रा कॉलोनी सहित कई क्षेत्रों में सैकड़ों भूखण्डों पर इसी प्रकार नियमों की अनदेखी कर पट्टे जारी किए गए हैं। यदि सभी की निष्पक्ष जांच करवाई गई, तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का खुलासा होने के साथ ही नगर पालिका कोष को भी बड़ा वित्तीय लाभ मिल सकता है। विभागीय आदेश के बाद अब अन्य संदिग्ध पट्टों पर भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासन की इस सक्रियता ने मिलीभगत के पूरे खेल की पोल खोलने की उम्मीद जगा दी है।

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